Gurugram गुरुग्राम: पुलिस ने गुरुवार को बताया कि यहां की एक स्थानीय अदालत ने 13 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने राम कृपाल पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार, घटना 6 दिसंबर, 2021 को हुई, जब उन्हें बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत मिली कि एक व्यक्ति ने एक किशोरी को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने कानपुर जिले के मूल निवासी कृपाल को गिरफ्तार कर लिया। शहर की एक अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की और आरोपी के खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाकर अदालत में पेश किए। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने मंगलवार को किरपाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।