आसाराम को आज भी नहीं मिली अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट में 11 जून तक टली सुनवाई
आसाराम जोधपुर जेल में रेप मामले में सजा काट रहे
जोधपुर जेल में रेप मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम ज़मानत (Asaram Rape Case) ) पर सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट (Asaram Hearing On Supreme Court) में शुक्रवार तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है. राजस्थान सरकार की तरफ से दाखिल किए गए जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए आसाराम के वकील ने कोर्ट से और समय की मांग की.
वहीं राजस्थान सरकार (Rajasthan Govt) ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत का विरोध किया. दरअसल रेप मामले में सजा काट रहे आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की है. इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. हेल्थ को आधार बनाकर आसाराम ने अंतरिम जमानत की मांग की है. कोरोना संक्रमण की वजह से बीमार आसाराम का इलाज एम्स में चल रहा था.
2013 से जोधपुर जेल में सजा काट रहा आसाराम
वह 2013 से जोधपुर जेल में सजा काट रहा है. बीमारी के बहाने वह कई बार जमानत मांग चुका है.आसाराम की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में कोविड-19 समेत अन्य बीमारियों के इलाज के लिए 2 महीने की अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एम्स अस्पताल से रिपोर्ट मांगी थी. राज्य सरकार की तरफ से जमानत का विरोध किया गया. वकील अनिल जोशी ने कहा था कि AIIMS की तरफ से पेश आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट में उसे किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं बताई गई है.
बीमारी को आधार बना कर मांगी अंतरिम जमानत
सरकारी वकील ने कहा था कि फिलहाल आसाराम का सिर्फ कोरोना संक्रमण का इलाज किया जा रहा है. वहीं, कोरोना संक्रमित व्यक्ति को 14 दिन तक आइसोलेट रहना अनिवार्य है. ऐसे में फिलहाल आसाराम को एम्स अस्पताल से कहीं भी नहीं भेजा जा सकता. इस पर कोर्ट ने 21 मई को आसाराम की नई रिपोर्ट मांगी थी.
कोर्ट ने अहमदाबाद मामले का हवाला देते हुए आसाराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि उनको जनामत नहीं दी जा सकती. बतादें कि आसाराम नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर जेल में सजा काट रहे हैं.