HPU की पुरानी भर्तियों पर जवाब तलब

Update: 2024-08-11 11:25 GMT
Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए गैर शिक्षक कैटेगरी में भर्ती के विज्ञापन निकालना और फिर एग्जाम न लेना भारी पड़ गया है। अभ्यर्थियों की ओर से कोर्ट जाने के कारण हिमाचल हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया है। यह याचिका बालकृष्ण ने दायर की है। हिमाचल हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय को पांच सितंबर तक का वक्त दिया है। इससे पहले विश्वविद्यालय को हलफनामा दायर कर पुरानी भर्तियों के मामले में स्थिति साफ करनी होगी। कोर्ट ने विश्वविद्यालय से यह भी पूछा है कि इन भर्ती विज्ञापनों के जरिए अभ्यर्थियों से कितने पैसे वसूले गए? उसकी जानकारी भी दी जाए। अगर यह भर्ती प्रक्रिया लैप्स हो गई है, तो विश्वविद्यालय आगे क्या करना चाह रहा है? इसकी जानकारी भी
कोर्ट ने मांगी है।

इस मामले को सुलझाने के लिए अब विश्वविद्यालय अगले सप्ताह फाइनांस कमेटी की बैठक में इस मसले पर फैसला लेगा। इस फैसले की जानकारी हाई कोर्ट में भी हेल्पलाइन के जरिए दी जाएगी। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020 से 2022 तक की तीन सालों में गैर शिक्षक कैटेगरी में करीब 20 वर्गों में भर्ती विज्ञापन निकाले, लेकिन एग्जाम नहीं लिए। इन भर्तियों के लिए आवेदन शुल्क भी ज्यादा था। विश्वविद्यालय की ओर से बार-बार बेरोजगारों से इस तरह किया जा रहे मजाक के बाद ही यह मामला अब कोर्ट पहुंचा है। छ ह अगस्त को इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा था। इसके बाद अब पांच सितंबर तक का वक्त जवाब दायर करने को दिया गया है। पिछली सुनवाई में एचपीयू में खुद कहा है कि भर्तियों को लेकर टाइम ज्यादा हो गया है, अब नए सिरे से फैसला लेना होगा।
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