नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक, अरुणाचल के 3 जिलों और नागालैंड के 9 जिलों में पूरी तरह से AFSPA लागू रहेगा.
गृह मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में अगले 6 महीने तक तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले में पूरी तरह AFSPA लागू रहेगा. इसके अलावा नामसाई जिले में दो पुलिस स्टेशन नामसाई और महादेवपुर के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों को अशांत क्षेत्र में रखा गया है.
इसके अलावा नागालैंड के 9 जिलों को पूरी तरह और चार जिलों के 16 पुलिस थाना क्षेत्रों को अशांत घोषित किया गया है. इन जगहों पर भी आज से अगले 6 महीने तक अफस्पा लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता.
इससे पहले केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2022 को नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला लिया था. अमित शाह ने कहा, AFSPA के तहत क्षेत्रों में कमी सुरक्षा की स्थिति में सुधार मोदी सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति लाने और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासों और कई समझौतों के कारण तेजी से हुए विकास का परिणाम है.
उग्रवादी घटनाओं में आई कमी
केंद्र सरकार के मुताबिक, 2014 की तुलना में, साल 2021 में उग्रवादी घटनाओं में 74 फीसदी की कमी आई. इसके अलावा इस दौरान सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों की मौत में क्रमश: 60 फीसदी और 84 फीसदी की कमी आई. सरकार के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में 7000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया.
मोदी सरकार द्वारा सुरक्षा स्थिति में सुधार के कारण AFSPA के तहत अशांत क्षेत्र अधिसूचना को त्रिपुरा से 2015 में और मेघालय से 2018 में पूरी तरह से हटा लिया था. पूरे असम में साल 1990 से अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू था. 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सुरक्षा स्थिति में सुधार की वजह से एक अप्रैल 2022 से असम के 23 जिलों को पूर्ण रूप से और एक जिले को आंशिक रूप से AFSPA के प्रभाव से हटाया गया था.
मणिपुर में इंफाल नगर पालिका को छोड़कर अशांत क्षेत्र घोषणा साल 2004 से चल रही है. लेकिन सरकार ने 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन क्षेत्र को एक अप्रैल से अशांत क्षेत्र अधिसूचना से बाहर किया गया. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 2015 में 3 जिले और असम से लगने वाली 20 किमी. की पट्टी और 9 अन्य जिलों में 16 पुलिस स्टेशन क्षेत्र में AFSPA लागू था जो धीरे धीरे कम करते हुए अब सिर्फ 3 जिलों में और 1 अन्ये जिले के 2 पुलिस स्टेशन क्षेत्र में लागू है.
इसके साथ ही पूरे नगालैंड में अशांत क्षेत्र अधिसूचना साल 1995 से लागू है. केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में गठित कमेटी की चरणबद्ध तरीके से AFSPA हटाने की सिफारिश को मान लिया है. नागालैंड में एक अप्रैल 2022 से 7 जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों से अशांत क्षेत्र अधिसूचना को हटाया गया.