मृत मवेशियों को फेंकने के मामले में आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल

Update: 2023-09-14 12:06 GMT
हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ बोरी में बछड़े का शव बांधकर जंक्शन में रोडवेज डिपो के पास बने अण्डरपास में फेंकने के संबंध में गोवंश अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में कार्यवाही करते हुए जंक्शन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी डेयरी चलाता है। पुलिस के अनुसार वह मृत पशु उठाने वाले को दिए जाने वाले रुपए बचाने के चक्कर में खुद ही मृत पशु को अण्डरपास में फेंक देता था।
जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि मृत गोवंश को रोडवेज डिपो के पास बने अण्डरपास में फेंकने के संबंध में पारस पुत्र इन्द्र कुमार निवासी वार्ड 38, गांधीनगर की रिपोर्ट पर 27 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया था। गोवंश अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई रोहताश कुमार को सौंप अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू की गई। क्षेत्र के डेयरी संचालकों, पशुपालकों व मृत पशु उठाने वालों से पूछताछ की गई। अनुसंधान और मुखबिर की जानकारी से सामने आया कि प्रभुराम (40) पुत्र रावताराम नाम का शख्स जो पिचकराई ताल टिब्बा पीएस भानीपुरा, जिला चूरू का रहने वाला है और वर्तमान में आईटीआई, दो केएनजे पीएस हनुमानगढ़ जंक्शन में रहकर डेयरी चलाता है। प्रभुराम 40-50 पशु रखता है।
प्रभुराम की ओर से अपने मृत पशुओं को अण्डरपास में फेंकना पाया गया है। आरोपी प्रभुराम को सोमवार को गोवंश अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर एक दिन का पीसी रिमांड मंजूर करवाया। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि मृत पशु उठाने वाले लोग एक मृत पशु को उठाने के पांच सौ रुपए लेते हैं। वही पांच सौ रुपए बचाने के चक्कर में प्रभुराम अपने मृत पशुओं को अण्डरपास में फेंक देता था। आरोपी को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया।
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