दिल्ली में लगा 55 घंटे का कर्फ्यू, पढ़े पूरी डिटेल
कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में कर्फ्यू लागू करने के लिए पर्याप्त इंतजाम का दावा दिल्ली सरकार ने किया है
कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में कर्फ्यू लागू करने के लिए पर्याप्त इंतजाम का दावा दिल्ली सरकार ने किया है। शुक्रवार को सरकार के अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान अगर कोई रेल या फिर विमान से यात्रा करने जा रहा है तो उसके पास यात्रा का टिकट होना आवश्यक है।
अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में में कर्फ्यू को लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि कोरोनो वायरस के प्रसार को रोका जा सके। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में छूट दी गई है। लोगों की आवाजाही 55 घंटे तक प्रतिबंधित रहेगी। ओमिक्रॉन वैरिएंट के प्रसार को देखते हुए इसी सप्ताह मंगलवार को दिल्ली सरकार ने सप्ताहांत कर्फ्यू की घोषणा की थी।
अधिकारियों ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में ही लोगों अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी। बाहर निकलने वालों को सरकार द्वारा जारी ई-पास या वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
अधिकारियों ने कहा कि बाजारों, सड़कों, कॉलोनियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रहेगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रवर्तन दस्तों की संख्या भी बढ़ाएंगे। अगर किसी को महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना है और अगर वह किसी भी छूट वाली श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे दिल्ली सरकार द्वारा जारी ई-पास लेना होगा।
इनके अलावा न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों और वकीलों को भी वैध पहचान पत्र, सेवा आईडी कार्ड, फोटो प्रवेश पास और अदालत प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पत्र के उत्पादन पर यात्रा करने की अनुमति होगी। जिन अन्य लोगों को छूट दी गई है उनमें निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अस्पतालों, नैदानिक केंद्रों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, क्लीनिकों, फार्मेसियों, दवा कंपनियों और वैध पहचान पत्र के उत्पादन पर चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े लोग शामिल हैं। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अंतरराज्यीय बस टर्मिनस से आने या जाने वाले लोगों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी।