ओबीसी मामले में उच्च न्यायालय का राज्य को क्या आदेश है?

Update: 2025-06-26 16:27 GMT
Kolkata कोलकाता:कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी मामले में राज्य को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। राज्य के खिलाफ अवमानना ​​का मामला दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कॉलेजों में दाखिले कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर किए जा रहे हैं। गुरुवार को जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथर की खंडपीठ ने कहा कि राज्य को इस मुद्दे पर हलफनामा दाखिल करना होगा। साथ ही हलफनामे में यह भी बताना होगा कि कॉलेज में आवेदन जमा करने के समय से ही प्रवेश प्रक्रिया 2010 की ओबीसी सूची के अनुसार चल रही है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को है। वादी के वकील ने दावा किया कि कोर्ट ने 17 जून को ओबीसी की हालिया सूची पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन किए बिना दाखिले लिए जा रहे थे। यह भी बताया गया कि 2010 से पहले ओबीसी प्रमाण पत्र में वर्गीकरण नहीं था। हालांकि कॉलेज प्रवेश पोर्टल में ओबीसी-ए और ओबीसी-बी का अलग-अलग उल्लेख है। राज्य सरकार ने आज कोर्ट में कहा कि अधिसूचना कलकत्ता हाई कोर्ट के 17 जून के आदेश के बाद जारी की गई थी। उस मामले में प्रवेश और भर्ती अधिसूचना में कहा गया था कि अब ओबीसी वर्गीकरण नहीं किया जाएगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा।
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