बदल हए ट्रैफिक नियम, बिना लाइसेंस के कार चलाने वालो को अब 500 की जगह 5000 चुकाना होगा, पढ़िए सब कुछ
बंगाल में सरकार ने सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला कर लिया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बंगाल (West Bengal) में सरकार (Mamta Banarjee Government) ने सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) की अनदेखी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला कर लिया है. सरकार के द्वारा बढ़ाई गई पेनल्टी से लोगों को काफी बड़ा झटाका लगा है. सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है. एक नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई. केन्द्र सरकार ने 2019 में जुर्माना बढ़ा दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने आम आदमी को होने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए अभी तक जुर्माना नहीं बढ़ाया था, पर अब ममता सरकार ने भी जुर्माना बढ़ाने का फैसला कर लिया है.
राज्य परिवहन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी की गई एक नोटिफिकेशन के मुताबिक बिना लाइसेंस के कार चलाने वाले व्यक्ति को 500 रुपये की जगह अब 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. इसी तरह, लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को पहले 400 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता था, लेकिन अब 4000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. सड़क पर गाड़ी चलाने के नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच की राशि का जुर्माना होगा. जबकि कार बीमा नहीं होने पर 2000 रुपये और सड़क पर गाड़ी तेज दौडा़ने के लिए 5000 रुपये का जुर्माना भरना होगा.
बिना रोड परमिट वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना
नोटिफिकेशन के मुताबिक बिना रोड परमिट के कोई भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये और रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा. साथ ही बिना हेल्मेट के वाहन चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर 2000 रुपये से 4000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 यातायात उल्लंघनों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है, और कहा गया है कि 'नए दिशानिर्देश जल्द अमल में आ जाएंगे.
यातायात पुलिसकर्मी और मोटर वाहन निरीक्षक जुर्माना वसूल सकते हैं. जुर्माना बढ़ने से एक ओर सरकार का राजस्व बढ़ेगा और दूसरा ये लोगों को नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित करेगा.
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त सजा होगी
केंद्र के मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट 2019 के मुताबिक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त सजा होने का प्रावधान है. इस बिल में प्रावधान है कि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है, तो उसके पेरेंट्स को 3 साल तक जेल होगी. वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ाई गई है.