Bengal School Job Cas: ईडी को एसएससी के 4 अधिकारियों के खिलाफ नए सबूत मिले

Update: 2025-02-03 07:52 GMT
Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग से जुड़ी विभिन्न शाखाओं के चार पूर्व शीर्ष अधिकारियों के लिए अतिरिक्त मुसीबत खड़ी होती दिख रही है। इन चार पूर्व अधिकारियों को स्कूल के बदले नकद नौकरी मामले में आरोपी बनाया गया है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कथित तौर पर वित्तीय लाभ के लिए अनियमितताओं में उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता के अतिरिक्त सबूत मिले हैं।
इस घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बताया कि ईडी ने 1 फरवरी को
कोलकाता
की एक विशेष अदालत में दायर पूरक आरोपपत्र में मामले में नए निष्कर्षों का विवरण पहले ही दे दिया था। ये चार पूर्व शीर्ष अधिकारी पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गंगोपाध्याय, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) की स्क्रीनिंग कमेटी के पूर्व प्रमुख, डब्ल्यूबीएसएससी के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एस भट्टाचार्य और डब्ल्यूबीएसएससी के पूर्व सचिव अशोक कुमार साहा हैं।
सूत्रों ने बताया कि ईडी द्वारा दाखिल नए पूरक आरोपपत्र में उजागर किए गए नए बिंदुओं में इन चार अधिकारियों, खासकर सिन्हा, के बीच आरोपी बिचौलिए प्रसन्ना रॉय के साथ संबंधों का ब्योरा दिया गया है। ईडी द्वारा दर्ज मामले में कोलकाता में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया पिछले महीने शुरू हुई थी। ईडी के अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी मामले में समानांतर जांच शुरू कर दी है।
मामले में ईडी द्वारा दाखिल बाद के आरोपपत्रों में कुल 53 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें 29 व्यक्ति और 24 कॉरपोरेट संस्थाएं और ट्रस्ट शामिल हैं। इन चार अधिकारियों के अलावा आरोपी बनाए गए अन्य प्रमुख व्यक्तियों में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी और उनके दामाद कल्याणमय भट्टाचार्य शामिल हैं। चटर्जी की दिवंगत पत्नी के नाम पर बने ट्रस्ट बबली चटर्जी मेमोरियल ट्रस्ट को भी ईडी के आरोपपत्र में आरोपी संस्था के रूप में नामित किया गया है। आरोप है कि अवैध आय को इस विशेष ट्रस्ट को दान के रूप में दिखाया गया और इस प्रकार उसे अन्यत्र भेज दिया गया। (आईएएनएस)
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