West Bengal वेस्ट बंगाल: पश्चिम बंगाल सरकार ने ईद-उल-जोहा (बकरीद) के अवसर पर छुट्टियों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब इस त्योहार पर राज्य में केवल एक दिन की सार्वजनिक छुट्टी दी जाएगी। यह निर्णय पिछली व्यवस्था में किए गए दो दिन के अवकाश के प्रावधान को संशोधित करते हुए लिया गया है।
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पहले की अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके तहत राज्यपाल की ओर से ईद-उल-जोहा के अवसर पर 28 मई, 2026 (गुरुवार) को एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
नोटिफिकेशन में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह निर्णय राज्य में लागू छुट्टियों की सूची में संशोधन के तहत लिया गया है। इसके साथ ही अब इस त्योहार पर केवल एक ही दिन सरकारी अवकाश लागू रहेगा।
पिछली व्यवस्था के अनुसार, राज्य में ईद-उल-जोहा पर दो दिन की छुट्टी दी जाती थी, लेकिन नए आदेश के बाद इसे घटाकर एक दिन कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद राज्य में सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य विभागों में अवकाश की अवधि सीमित हो जाएगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह संशोधन प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और छुट्टियों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हालांकि इस निर्णय पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक वर्गों में चर्चा भी शुरू हो गई है।
ईद-उल-जोहा, जिसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है, इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे देशभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन कुर्बानी की परंपरा निभाई जाती है और लोग एक-दूसरे के साथ खुशियां साझा करते हैं।
कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य में ईद-उल-जोहा पर पहले की तुलना में कम छुट्टी मिलेगी, जिससे प्रशासनिक स्तर पर एक दिन का ही अवकाश लागू रहेगा।