West Bengal पश्चिम बंगाल: कलकत्ता उच्च न्यायालय Calcutta High Court ने गुरुवार को बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि वह 21 जुलाई को भाजपा को सिलीगुड़ी स्थित शाखा सचिवालय उत्तरकन्या तक मार्च निकालने की अनुमति दे। साथ ही, पार्टी पर जुलूस निकालने के लिए कुछ शर्तें भी लगाईं।पुलिस और प्रशासन द्वारा तृणमूल कांग्रेस द्वारा कलकत्ता में शहीद दिवस समारोह के दिन रैली आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार करने के बाद भाजपा को अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी।
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि पुलिस को रैली की अनुमति देनी चाहिए।अदालत ने कहा कि रैली में 10,000 से ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, यह रैली शहर के दक्षिणी हिस्से में एशियाई राजमार्ग 48 पर एक प्रमुख चौराहे, तीनबत्ती मोड़ से शुरू होगी और उत्तरकन्या के पास चूनाभट्टी के एक मैदान में समाप्त होगी।
एक सूत्र ने बताया, "न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रैली के दौरान कोई अप्रिय और गैरकानूनी घटना न घटे और ऐसी स्थिति में, उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को रैली के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने का भी निर्देश दिया है।"भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) द्वारा आयोजित इस रैली की घोषणा विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार से जुड़े कई मुद्दों, जिनमें भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून-व्यवस्था शामिल है, को लेकर की थी।
अदालत के आदेश के बाद, भाजपा ने राहत की सांस ली। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रनील खान ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "21 जुलाई, 2025 को #सिलीगुड़ी में भाजयुमो के #उत्तरकन्याछोलो विरोध मार्च और सभा की अनुमति देने और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के विरोध के अधिकारों की रक्षा करने के लिए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का आभार।"उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सुबह 11 बजे तीनबत्ती मोड़ पर एकत्र होंगे और मार्च चूनाभट्टी मैदान पर समाप्त होगा।
Tags: