Bengal: नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को 20 साल की सज़ा

Update: 2025-09-20 16:01 GMT
Alipurduar अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की एक फास्ट-ट्रैक जिला अदालत ने शनिवार को अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ 2023 में कई बार बलात्कार करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
फास्ट-ट्रैक अदालत ने दोषी पिता पर 10,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि न चुकाने पर उसे दो महीने और कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के शामुकतला इलाके के निवासी
दोषी पिता
के खिलाफ उसकी ही नाबालिग बेटी ने जनवरी 2023 में स्थानीय थाने में पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपने पिता पर कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। अपनी शिकायत में, उसने कहा कि कुछ महीने पहले उसकी माँ की मृत्यु के बाद, वह और उसकी नाबालिग बेटी अपने पिता के साथ अपने पैतृक निवास पर रह रही थीं।
शिकायत के अनुसार, उसकी माँ की मृत्यु के कुछ समय बाद, उसके अपने पिता ने पहली बार उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसने कई बार यह अपराध किया। हालाँकि शुरुआत में वह चुप रही, लेकिन कुछ समय बाद उसने मामले को पुलिस के संज्ञान में लाने का फैसला किया। पुलिस ने शुरुआती जाँच के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जाँच ​​के दौरान यह भी पता चला कि वह अपनी मृत पत्नी को उसके जीवित रहते हुए शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। उसी वर्ष, पुलिस ने अलीपुरद्वार की फास्ट-ट्रैक अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया और उसके बाद मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हुई।
मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अंततः आरोपी पिता को पहले दोषी ठहराया गया और फिर 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को 3 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल पिछले एक साल से जघन्य बलात्कार और बलात्कार-हत्या की घटनाओं की खबरों को लेकर राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा है, जिनमें से कई मामले नाबालिगों से जुड़े थे। इस मामले में सबसे चर्चित मामला आर.जी. कॉलेज की एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या का था। पिछले वर्ष कोलकाता के कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में ही एक अस्पताल का उद्घाटन किया गया था।
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