अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज, फिर 4 दिनों की CBI हिरासत का कोर्ट ने दिया आदेश
गौ तस्करी मामले में बीरभूम जिला तृणमूल अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को शनिवार को फिर आसनसोल विशेष अदालत में पेश किया गया. सीबीआई की विशेष अदालत ने अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका की खारिज कर दी और चार दिनों की सीबीआई हिरासत का आदेश दिया. बता दें कि सीबीआई सुबह अलीपुर कमांड अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद तृणमूल नेता को लेकर आसनसोल के लिए रवाना हुई थी और उसके बाद आसनसोल की अदालत में पेश किया गया था, जहां अनुब्रत मंडल के वकीलों ने जमानत याचिका की फरियाद की थी और सीबीआई ने चार दिनों की हिरासत की मांग की थी. अदालत ने सीबीआई की फरियाद स्वीकार करते हुए चार दिनों की हिरासत का आदेश दिया.
बता दें कि राखी बंधन की सुबह सीबीआई ने केंद्रीय बलों के साथ बोलपुर के निचुपट्टी इलाके में अनुब्रत के घर पर छापेमारी की थी. कुछ समय बाद तृणमूल के इस दिग्गज नेता को गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से वह 10 दिनों से सीबीआई हिरासत में थे. आज उनकी हिरासत की अवधि समाप्त हो रही थी. सीबीआई ने फिर से हिरासत की अपील की थी.
24 अगस्त को अनुब्रत मंडल को फिर सीबीआई हिरासत
कोर्ट ने 24 अगस्त तक अनुब्रत मंडल को सीबीआई हिरासत का आदेश दिया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके वकील संदीपन गंगोपाध्याय ने अनुब्रत मंडल और उनके करीबी रिश्तेदारों के नाम से कोर्ट में मिलने वाले सावधि जमा के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि कुछ सावधि जमा पाए गए हैं. पत्नी की मृत्यु के बाद जीवन बीमा से पैसा मिला था. इसके अलावा जिस राइस मिल की बात हो रही है, उसे ससुर ने दिया था. इसके अलावा नीलामी में हेराफेरी, बाजार से पशुओं की खरीद-फरोख्त के आरोप भी उचित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा अनुब्रत मंडल की चार दिन की हिरासत का कोई उचित कारण नहीं है.
सीबीबाई ने अनुब्रत मंडल पर सहयोग नहीं करने का लगाया आरोप
सीबीआई ने कोर्ट में अनुब्रत मंडल पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया. सीबीआई के वकील ने कहा कि अनुब्रत मंडल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. कई ऐसे तथ्य मिले हैं. कई नई जानकारियां मिली हैं. इस बारे में उनसे पूछताछ की जरूरत है. इसलिए उन्हें फिर से हिरासत में देना चाहिए. जबकि उनके वकील ने कहा कि जांच एजेंसी उनकी खराब शारीरिक स्थिति के कारण उनसे उनके घर पर या किसी सुविधाजनक स्थान पर पूछताछ कर सकती थी. अनुब्रत मंडल के वकील के मुताबिक वह घर से भागे नहीं थे. वह हर समय पूछताछ के लिए तैयार हैं.