अभिषेक बनर्जी को देना होगा आवाज का नमूना

Update: 2026-07-01 10:20 GMT

पश्चिम बंगाल: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को कथित ‘डीजे टिप्पणी’ मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। बिधाननगर अदालत ने उन्हें 8 जुलाई सुबह 10 बजे एसीजेएम कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया है। इस मामले में उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट से भी कोई तत्काल राहत नहीं मिली है।

मामला विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक कथित बयान से जुड़ा है, जिसमें कहा गया था कि “चार मई को चुनाव परिणाम आने के बाद रवींद्र संगीत के साथ डीजे बजेगा।” इस बयान को लेकर बिधाननगर में साइबर अपराध की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि यह बयान चुनावी माहौल और सार्वजनिक शांति को प्रभावित कर सकता है।

जांच के दौरान CID ने दावा किया कि बयान की सत्यता और ऑडियो की जांच के लिए अभिषेक बनर्जी की आवाज का नमूना जरूरी है। इसी आधार पर अदालत में आवेदन किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। हालांकि पहले निर्धारित तारीख पर वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे। इस पर CID ने अदालत को बताया कि वे हाईकोर्ट से राहत लेने गए हैं। इसके बाद अदालत ने नई तारीख 8 जुलाई तय की।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने कहा कि जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और उन्होंने स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने मामले को किसी अन्य पीठ के पास भेजने का निर्देश दिया। अब स्थिति यह है कि यदि 8 जुलाई तक कोई नया आदेश नहीं आता, तो उन्हें कोर्ट में पेश होकर आवाज का नमूना देना होगा। इस घटनाक्रम को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे पश्चिम बंगाल की सियासत में नई चर्चा तेज हो गई है।

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