उत्तराखंड HC ने रेलवे की जमीन के अतिक्रमण पर फैसला सुरक्षित रखा

अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Update: 2022-11-02 04:47 GMT
नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनफुलपुरा में एक रेलवे प्लॉट पर अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
खंडपीठ ने लगातार दो दिनों तक याचिकाकर्ता, रेलवे और 'अतिक्रमणकारियों' का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. अतिक्रमणकारियों की ओर से कहा गया कि रेलवे ने उनका पक्ष नहीं सुना, इसलिए उन्हें भी सुनवाई का मौका दिया जाए. रेलवे की ओर से कहा गया कि रेलवे ने पीपी एक्ट के तहत नोटिस जारी कर सभी अतिक्रमणकारियों की बात सुनी है.
मामले के अनुसार 9 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट ने रविशंकर जोशी नाम की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 सप्ताह के भीतर रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था.
अदालत ने कहा था: "अतिक्रमणकारियों को रेलवे संपत्ति अधिनियम के तहत नोटिस दिया जाना चाहिए और सुनवाई जारी रहनी चाहिए।" एचसी के आदेश पर, नोटिस भेजे गए और "उनमें से किसी के पास कोई वैध भूमि दस्तावेज नहीं मिला"। रेलवे की तरफ से कहा गया था कि ''हल्द्वानी में उसकी 29 एकड़ जमीन पर करीब 4,365 लोगों ने कब्जा कर लिया है.'' उन्हें हटाने के लिए, रेलवे ने "दो बार" सुरक्षा मांगी, लेकिन उन्हें "आज तक कोई जवाब नहीं मिला"।
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