नैनीताल कोर्ट रूम न्यूज़: उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने रामनगर के एकमात्र खेल मैदान में लगाई जा रही नुमाइश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने खेल मैदान में लगाई जा रही नुमाइश एवं व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ ही न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। खंडपीठ ने राज्य सरकार, जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, नगर पालिका, निदेशक खेल निदेशालय, मथुरादास परशादी लाल हिंदू इंटर कॉलेज प्रबंधन एवं निदेशक अर्बन डेवलपमेंट को नोटिस जारी कर 23 मार्च तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि नियत की गई है।
मामले के अनुसार, रामनगर स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य शादाब उल हक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि रामनगर के मथुरादास परशादी लाल हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान को सन् 1913 में खेल गतिविधियों के लिए लीज पर नि:शुल्क दिया गया था, जिससे वहां पर खेल गतिविधियां हो सकें। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस खेल मैदान से कई खिलाड़ी नेशनल स्तर पर प्रतिभाग कर चुके हैं या कर रहे हैं। वर्तमान में इस मैदान पर जो व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं, उससे खेल मैदान को क्षति पहुंचने के साथ ही खेल गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं इसलिए इन गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।