अदालत ने भर्ती परीक्षा को चुनौती संबंधी याचिका को किया खारिज

Update: 2022-07-12 10:25 GMT

नैनीताल न्यूज़: हाईकोर्ट ने पुलिस एवं पीएसी कांस्टेबल की पदोन्नति भर्ती परीक्षा को चुनौती देती याचिका को निस्तारित करते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को याचिकाकर्ताओं द्वारा दिये गए उत्तर पर पुनर्विचार करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई । मामले के अनुसार, उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 फरवरी 2021 को पुलिस कांस्टेबल से एसआई व पीएसी कांस्टेबल से प्लाटून कमांडर पद पर पदोन्नति परीक्षा आयोजित की। जिसकी "आंसर की" जारी होने के बाद 5 उम्मीदवारों ने 4 प्रश्नों के सही उत्तर देने के बावजूद आयोग द्वारा उन्हें गलत ठहराने पर आपत्ति की तथा कहा कि आयोग के उत्तर गलत हैं।

कांस्टेबल आशीष त्यागी, आनन्द सिंह, शिव चंद्र सिंह, विपिन चंद्र व संदीप ममगई ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा दिये गए उत्तर पर पुर्नविचार करने को कहा है।

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