Uttarakhand उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इससे राज्य ऐसा पहला राज्य बन जाएगा, जो ऐसा कानून लागू करेगा, जिससे समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित होंगी।
उन्होंने एक बयान में कहा कि यूसीसी को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियमों की मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 मार्च, 2024 को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) अधिनियम को अधिसूचित किया गया।
धामी ने कहा कि यूसीसी समाज में एकरूपता लाएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करेगी।
उन्होंने कहा, "समान नागरिक संहिता देश को एक विकसित, संगठित, सामंजस्यपूर्ण और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे महान 'यज्ञ' में हमारे राज्य द्वारा दी गई एक आहुति मात्र है।" उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा, "समान नागरिक संहिता के तहत जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से जुड़े सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।" समान नागरिक संहिता कई वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के एजेंडे में रही है। लेकिन उत्तराखंड में पार्टी की सरकार पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने वाली पहली सरकार बन गई। अब, उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता अधिनियम अन्य भाजपा शासित राज्यों के लिए इसी तरह के कानून बनाने के लिए एक आदर्श के रूप में काम कर सकता है।
उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन भाजपा की एक प्रमुख प्रतिबद्धता थी, जिसके बाद पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई।
राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए नियमों और विनियमों को मंजूरी दी और मुख्यमंत्री को इसके लिए तिथि तय करने के लिए अधिकृत किया। धामी ने जनवरी में ही इसे लागू करने के वादे के साथ नए साल की शुरुआत की थी।
धामी ने नए साल के दिन कहा, "हम 2025 को उत्तराखंड के राज्य बनने की रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं। यह बड़ी उपलब्धियों का साल होगा। हमने यूसीसी लाने का अपना वादा निभाया है। हम इसे जनवरी में लागू करेंगे।" उन्होंने कहा, "यूसीसी की गंगोत्री उत्तराखंड से निकलेगी और देश के बाकी हिस्सों में फैलेगी।" यूसीसी का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत पर समान और समान नियम स्थापित करना है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। यह सभी विवाहों और लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है।