ऋषिकेश न्यूज़: ईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर के गुलजारपुर में 300 एकड़ वन भूमि में खनन माफियाओं द्वारा एक हजार से ज्यादा पेड़ों को काटकर सड़क निर्माण किए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने वनभूमि में खनन माफियाओं द्वारा बनाई गई चारों सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर 24 घंटे निगरानी करने को कहा है. एसएसपी यूएस नगर को इन बैरिकेडिंग में वन विभाग के कर्मचारियों के साथ पुलिस बल को भी तैनात करने का आदेश दिया है. पूर्व के आदेश पर रामनगर के डीएफओ कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि अवैध खनन को रोकने के लिए उनके पास कर्मचारियों का अभाव है. इसकी वजह से खनन माफिया सक्रिय हो रहे हैं. कर्मचारियों को इनसे जानमाल का खतरा बना रहता है. यह है याचिका ऊधमसिंह नगर के गुलजारपुर निवासी प्रेमपाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 300 एकड़ में वनभूमि में खनन माफियाओं ने एक हजार से ज्यादा पेड़ों को काट 7 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर दिया है
टनकपुर में अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करें
हाईकोर्ट ने टनकपुर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान से छीनिगोठ मोटर मार्ग पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण को विधि अनुसार हटाकर चार सप्ताह में इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. मामले के अनुसार छीनिगोठ टनकपुर निवासी देवीदत्त ने जनहित याचिका दायर की है.
वेस्ट खुले में फेंकने पर स्वास्थ्य सचिव से जवाब मांगा
हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ जिले में अस्पतालों का मेडिकल वेस्ट खुले स्थान, नदी-नालों, गड्ढों व नगर पालिका के कूड़े के डिब्बों में डाले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, सचिव स्वास्थ्य और डीजी हेल्थ से पूछा है कि नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा?