यूट्यूबर स्वाति नेगी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जहां कोर्ट ने उसके विरुद्ध नैनीताल की मल्लीताल कोतवाली में दर्ज एफआइआर के आधार पर किसी तरह की जांच की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। वहीं, मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
जानकारी अनुसार, यूट्यूबर स्वाति नेगी ने नैनीताल के डीएसए मैदान में एक ब्लॉग बनाया था जिसमें यहां लहरा रहे भगवा झंडे पर सवाल खड़े किए थे। उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ। जिस पर हिंदूवादी संगठन ने उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए एफआइआर दर्ज कराई थी और सड़कों पर उतर आए थे। हिंदूवादी संगठन का कहना था कि स्वाति ने अपने वीडियो में हिंदुओं का अपमान किया है। इसके बाद मल्लीताल कोतवाली में कई शिकायती पत्र दिए गए। इस पर पुलिस ने स्वाति के खिलाफ मल्लीताल कोतवाली में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी।
पुलिस ने स्वाति नेगी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कराए थे। इसके खिलाफ स्वाति नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अब हाईकोर्ट ने एफआईआर की जांच पर रोक लगाते हुए पुलिस से जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए यह भी पूछा है कि इस मामले में आइपीसी की धारा 153 ए व 295 ए किस आधार पर लगाई गई है।
बता दें, यूट्यूबर स्वाति नेगी कोटद्वार की रहने वाली हैं। स्वाति पर आरोप है कि उन्होंने टि्वटर में पोस्ट किए गए एक व्लॉग में हिंदू धर्मावलंबियों के लिए अपशब्द कहे है।