678 शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक हटी

संबंधित प्रकरणों में शिक्षकों को राहत

Update: 2022-05-13 09:49 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने से बीते जनवरी माह में रोके गए 678 शिक्षकों के स्थानांतरण पर अब तुरंत अमल किया जाएगा। चम्पावत को छोड़कर शेष सभी जिलों में मुख्य सचिव समिति के आदेश पर हुए स्थानांतरण पर लगी रोक शासन ने गुरुवार को हटा दी।शिक्षा अपर सचिव दीप्ति सिंह ने इस संबंध में शिक्षा महानिदेशक को आदेश जारी किया है। स्थानांतरण अधिनियम के नियम-27 के अंतर्गत मुख्य सचिव समिति ने 678 शिक्षकों के स्थानांतरण किए थे।

इनमें प्राथमिक के 405 और माध्यमिक के 273 शिक्षक शामिल हैं। नियम-27 के तहत सिर्फ अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण आवेदनों पर मुख्य सचिव समिति विचार करती है। समिति की 28 दिसंबर, 2021 को बैठक हुई थी।बैठक में आवेदनों पर विचार के बाद 678 स्थानांतरण को स्वीकृति दी गई। इनमें गंभीर बीमारी, पारस्परिक आधार, कोरोना से मृत्यु से संबंधित प्रकरणों में शिक्षकों को राहत दी गई।


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