वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा किये गये आदेश के क्रम में दिनांक 17/02/23 को वादी जयपाल भंडारी निवासी अंजलिसेन जनपद टिहरी गढवाल द्वारा थाना हिंडोलाखाल जनपद टिहरी गढ़वाल पर अभियुक्त इदुल जोहर आदि निवासीगण ग्राम मौली मय सुनाली अंजलिसेन जनपद टिहरी गढ़वाल के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। जिसमें वादी द्वारा अभियुक्त इदुल जोहर आदि पर विभिन्न सरकारी विभागों से योजनाएं प्राप्त कर योजना के तहत कोई भी कार्य न करने तथा सरकारी धन को हड़प लेने के आरोप अंकित किए गए थे। उक्त अभियोग में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा निष्पक्ष विवेचना करने के निर्देश दिए गए थे। तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी नरेद्रनगर महोदय के निकट प्रवेक्षण में विवेचक उप निरीक्षक विजय थपलियाल द्वारा विवेचना की गई।
अब तक की विवेचना से यह तथ्य पाए गए कि अभियुक्ता द्वारा वर्ष 2001 में इंदिरा आवास योजना के तहत योजना का लाभ लिया जा चुका था किंतु तत्पचात अभियुक्ता द्वारा वर्ष 2011-12 में तथ्य छुपाकर व फर्जी दस्तावेज तथा फर्जी बिल तैयार कर इंदिरा आवास योजना का पुनः लाभ लेकर सरकारी धन हड़प लिया गया। दिनांक 20/04/23 को थाना हिण्डोलाखाल पुलिस द्वारा अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्ता को जिला कारागार नई टिहरी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।