Dehradun में रेडियोधर्मी पदार्थ ले जाने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार

Update: 2024-07-12 14:21 GMT
Dehradunदेहरादून: देहरादून पुलिस ने शुक्रवार को उत्तराखंड में देहरादून जिले के राजपुर रोड क्षेत्र से रेडियोधर्मी पदार्थ और रेडियोग्राफिक कैमरा ले जाने के आरोप में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों को देहरादून के राजपुर रोड स्थित ब्रुक एंड वुड्स कॉलोनी के एक घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने एएनआई से एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि पुलिस ने देहरादून के राजपुर रोड स्थित ब्रुक एंड वुड्स कॉलोनी के एक घर से पांच लोगों को गिरफ्तार किया है , जिनके पास से रेडियोधर्मी पदार्थ और रेडियोग्राफिक कैमरा मिला है।
उन्होंने बताया कि जब पुलिस ने बॉक्स खोलने की कोशिश की तो गिरफ्तार लोगों ने बताया कि इसके अंदर रेडियोधर्मी रसायन होने के कारण इसे खोलना मुश्किल हो सकता है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार लोग मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं। एसएसपी अजय सिंह ने एएनआई को बताया कि पूछताछ में पता चला कि जिस रेडियोधर्मी पदार्थ के बॉक्स को लेकर ये लोग देहरादून आए थे , उसका सौदा करोड़ों में होने वाला था।
एसएसपी ने बताया कि खुफिया एजेंसियों और एसडीआरएफ की टीम की जांच के बाद पता चला कि इस बॉक्स में रेडियोधर्मी पदार्थ है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो एक प्रमुख एजेंसी है, से भी संपर्क किया गया है। आगे की जांच की जा रही है। रेडियोधर्मी पदार्थों के नियम परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 द्वारा शासित होते हैं। केंद्र सरकार लिखित अनुमति के बिना रेडियोधर्मी पदार्थों के निर्माण, कब्जे, उपयोग, हस्तांतरण, निर्यात, आयात, परिवहन और निपटान पर रोक लगा सकती है। रेडियोग्राफी कैमरे किसी वस्तु या शरीर के अंदर की तस्वीरें बनाने के लिए एक्स-रे या गामा किरणों का उपयोग करते हैं। इन छवियों का उपयोग औद्योगिक वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। (एएनआई)
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