योगी के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने दो साल में अवैध धर्मांतरण के 291 मामलों में 507 लोगों को किया गिरफ्तार

Update: 2022-11-18 06:32 GMT
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में दो साल पहले अवैध धर्मांतरण निषेध कानून लागू होने के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है.
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नवंबर 2020 से अब तक 291 मामले दर्ज होने के बाद 507 से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जब राज्य में अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम लागू हुआ था।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस अधिनियम के तहत पंजीकृत 291 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में से अब तक 507 अभियुक्तों में से किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है। इन सभी मामलों में मुकदमे संबंधित अदालतों में लंबित हैं।
कुल 291 मामलों में से 59 नाबालिगों के धर्मांतरण से संबंधित हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कुल 291 मामलों में से 150 में पीड़ितों ने अपने बयानों में अदालत को सूचित किया कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया था।
उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत सर्वाधिक मामले बरेली जिले में दर्ज किये गये हैं. हालांकि, बरेली में दर्ज मामलों की सही संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं थी।
उत्तर प्रदेश में विकलांग बच्चों का धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ है।
उन्होंने कहा कि कानून के अन्य प्रावधानों के तहत पहले भी जबरन धर्मांतरण के मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन 27 नवंबर, 2020 को लागू हुए इस अधिनियम के लागू होने के बाद अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज कर दी गई है।
अपराध की गंभीरता के आधार पर अवैध धर्मांतरण अधिनियम के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति के लिए 10 साल तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा दोषी पर 15 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अधिनियम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं का धर्मांतरण कराने पर तीन से 10 वर्ष तक कारावास का प्रावधान है।
इसके अलावा, जबरन धर्मांतरण के लिए एक से पांच साल की कैद और न्यूनतम 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
जबरन सामूहिक धर्मांतरण कराने पर अधिनियम में 3 से 10 साल की कैद और 50 हजार के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इस अधिनियम के तहत, कोई भी जोड़ा अंतर-धार्मिक विवाह करने का इरादा रखता है, उसे शादी करने से दो महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा।
कानून के अनुसार यदि विवाह का एकमात्र उद्देश्य महिला का धर्म परिवर्तन करना हो तो ऐसी शादियों को अवैध माना जाएगा। (एएनआई)
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