महिला ने पति के दो भाइयों पर लगाया ये गंभीर आरोप...तो पति ने दिया तलाक...जानें फिर क्या हुआ

एक साथ तीन तलाक लिखकर भेज देने पर जुगसलाई महतो पाड़ा रोड निवासी महिला रशीदा बेगम के बयान पर आजादनगर के दो भाइयों पर एफआईआर दर्ज की गई है

Update: 2020-09-28 12:50 GMT
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एक साथ तीन तलाक लिखकर भेज देने पर जुगसलाई महतो पाड़ा रोड निवासी महिला रशीदा बेगम के बयान पर आजादनगर के दो भाइयों पर एफआईआर दर्ज की गई है। उनका नाम हमबुल्ला खान और शेख उल्लाह खान है। तलाक मामले में शहर में यह दूसरी एफआईआर है। पहले एक महिला ने उलीडीह थाने में तीन तलाक की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

विदेश में पति, भेज दिया तलाक का पत्र : पुलिस के अनुसार, जुगसलाई महतो पाड़ा रोड मिल्लत नगर निवासी स्व. शमी अहमद की बेटी रशीदा बेगम की शादी वर्ष 2018 में आजादनगर थानाअंतर्गत जाकिरनगर रोड नम्बर 14 ए होल्डिंग नम्बर 20 निवासी हमबुल्ला खान से हुई थी। उस वक्त हमबुल्ला कतर में नौकरी करते थे। शादी के बाद से वह विदा होकर अपने ससुराल चली गयी। पति कुछ दिन रहने के बाद विदेश नौकरी में चले गए। लेकिन घर में उसे सताया जाता था। उसके साथ मारपीट की जाती थी। उसपर दहेज लाने का दबाव बनाया जाता था। कतर से लौटकर आने के बाद भी उसके पति ने भी प्रताड़ित किया। बाद में प्रताड़ना से तंग आकर उसने अपने पति का घर छोड़ दिया और मायके आ गयी। मायके से उसने कई बार समझौते की कोशिश की, लेकिन हर बार ससुराल वाले नजरअंदाज करते रहे। 10 अगस्त 2020 को उसके घर पर एक पत्र आया, जिसमें उससे तीन तलाक देने की बात लिखी हुई थी। उसके बाद रशीदा ने इस मामले में पुलिस की शरण ली और अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

इन धाराओं में केस : 4, मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 के अलावा धारा 498 ए, 504/34 आईपीसी, 3/4 दहेज अधिनियम। प्राथमिकी के बाद जांच की जा रही : जुगसलाई थाना प्रभारी नित्यानंद महतो ने कहा कि पीड़िता ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। एक पत्र में तलाक लिखकर भेजा गया है। नई धारा के तहत ही कांड अंकित किया गया है।

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