वाराणसी कोर्ट ने नए एएसआई सर्वेक्षण के लिए हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी
Varanasi वाराणसी : वाराणसी के सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी परिसर का अतिरिक्त सर्वेक्षण करने की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद के गुंबद के नीचे 100 फुट ऊंचा शिवलिंग मौजूद है और स्थापना की खुदाई और एएसआई सर्वेक्षण का अनुरोध किया। हालांकि, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विजय शंकर ने कहा, "अदालत ने एएसआई द्वारा पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र के संरक्षण के अतिरिक्त सर्वेक्षण के लिए आवेदन को खारिज कर दिया है।" शंकर ने आगे कहा कि मामले को 'तत्काल आधार पर उच्च न्यायालय में ले जाने की इच्छा है।
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों में से एक सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया है और आदेश भी जारी कर दिया गया है... हम इस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण के लिए जिला न्यायालय जाएंगे। मंदिर परिसर के अधिकांश क्षेत्रों का एएसआई सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। हालांकि, चतुर्वेदी के अनुसार, मशीनों की पहुंच से बाहर कुछ हिस्सों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। उन्होंने बताया, "इसलिए अतिरिक्त सर्वेक्षण की मांग की गई।" अपनी संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए चतुर्वेदी ने कहा, "हम सिविल कोर्ट जाएंगे और सफल होंगे। सर्वेक्षण होगा... हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मंदिर परिसर के हर इंच का सर्वेक्षण हो... यह कोई झटका नहीं है... हमने पहले ही सभी सबूत पेश कर दिए हैं।"