UP : पत्नी और उसके प्रेमी को पति की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश : आगरा की एक लोकल कोर्ट ने 2019 में अपने पति की हत्या के आरोप में एक महिला, उसके प्रेमी और उसके दोस्त को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।
अधिकारियों ने रविवार को बताया कि दोषी महिला के दो नाबालिग बेटों ने अपनी मां के खिलाफ गवाही दी है।
एडिशनल सेशंस जज संजय के लाल ने शुक्रवार को यह अहम फैसला सुनाते हुए कुसमा देवी, उसके प्रेमी सुनील और उसके दोस्त धर्मवीर को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट प्रदीप शर्मा के मुताबिक, इन तीनों अपराधियों ने 14 फरवरी, 2019 को कुसमा देवी के पति रामवीर (32) की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी।
सबूत मिटाने के लिए उन्होंने लाश को अपने घर के पास एक कुएं में फेंक दिया था।
ट्रायल के दौरान, कई गवाह और हालात के सबूत पेश किए गए, जिसमें रामवीर के दो बेटों की अपनी मां और बाकी दो आरोपियों के खिलाफ दी गई गवाही भी शामिल थी।
सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर, कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।