UP News: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत सुनाई सजा,20 साल की कैद
UP News : जिले की एक अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अमित वीर सिंह ने अखिलेश भारती को सजा सुनाई और उस पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अग्रहरि ने बताया कि घटना दो सितंबर 2024 को दुद्धी क्षेत्र के एक गांव में हुई थी, जब भारती ने अपने चाचा के घर के बाहर खेल रही बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची के पिता ने उसी दिन दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा था कि आरोपी ने बच्ची को घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से 40 हजार रुपये बच्ची को देने का आदेश दिया है।