UP News: धार्मिक स्थलों पर मांस की बिक्री पर रोक, चैत्र नक्षत्र पर सीएम योगी का सख्त फैसला
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को तत्काल बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया है।2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी।
इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।यह प्रतिबंध विशेष रूप से छह अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन लागू रहेगा और इस दिन मांस की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। शासन ने अधिकारियों को 'यूपी नगर निगम अधिनियम 1959' तथा 'खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011' के प्रावधानों के तहत उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।