UP News: 5 वर्षीय बच्ची से रेप−हत्या में दो युवकों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
UP News: उत्तर प्रदेश के आगरा की एक विशेष अदालत ने पाँच साल की बच्ची के अपहरण, सामूहिक बलात्कार और नृशंस हत्या के जुर्म में दो लोगों को मौत की सजा सुनाई है। सरकारी वकील ने शुक्रवार को कहा कि अदालत ने इस अपराध को दुर्लभतम श्रेणी में माना है।
विशेष पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने आरोपी अमित और निखिल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई।
सरकारी अभियोजक सुभाष गिरी और विजय किशन लवानिया के अनुसार, उन पर कुल ₹4.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता के माता-पिता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि फिरौती के लिए अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होने तक मौत की सजा पर रोक रहेगी।
अधिकारियों के अनुसार, पाँच साल की बच्ची 18 मार्च, 2024 को लापता हो गई थी। अगले दिन, अमित ने पीड़िता के पिता को फ़ोन करके ₹600,000 की फिरौती माँगी और पुलिस को सूचना देने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी दी। फिरौती न मिलने पर उसने बच्ची का यौन शोषण किया और उसकी हत्या कर दी। पीड़िता का शव 20 मार्च, 2024 को रेलवे लाइन के पास एक सरसों के खेत से बरामद हुआ। पोस्टमॉर्टम में गला घोंटने के निशान और यौन उत्पीड़न के सबूत मिले।