Lucknow लखनऊ। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अदालत ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 53,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि 30 सितंबर 2021 को बच्ची के पिता ने मोतीपुर थाने में इस्लाम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शुक्ला ने बताया कि उन्होंने आरोप लगाया कि 28 सितंबर 2021 को उनकी सात साल की बेटी घर पर अकेली थी, तभी इस्लाम उनके घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
एसपी के मुताबिक बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी मौके से भाग गया और बाद में उसके परिवार को गाली-गलौज व धमकी दी। अधिकारी ने बताया कि आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने 13 दिसंबर 2021 को पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। विशेष सरकारी अधिवक्ता (पॉक्सो) संत प्रताप सिंह ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) दीप कांत मणि ने सोमवार को इस्लाम को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सिंह ने बताया कि कोर्ट ने उस पर 53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि जुर्माना न भरने पर आरोपी को 10 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने की संस्तुति की है।