मेरठ न्यूज़: सदर बाजार क्षेत्र के सोतीगंज क्षेत्र में 13 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज ओमबीर सिंह की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है.
घटना 27 नवंबर 2009 को थाना सदर बाजार में घटित हुई थी. पीड़ित पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार बख्शी ने बताया कि मोहम्मद इनाम निवासी गंज बाजार थाना सदर बाजार मेरठ ने थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया कि आरोपी मिजाज की पुत्री का रिश्ता आरोपी के परिचित जाकिर से हुआ था. रिश्ते के बाद उन्हें पता चला कि लड़की को दौरे पड़ते थे. जिस बात पर जाकिर की मां सुरैया ने शादी से मना कर दिया था. इसी बात पर आरोपी, शहाबुद्दीन और उसके परिवार से रंजिश रखने लगे. 27 नवंबर 2009 को शाम 530 बजे आरोपी मिजाज , उसकी पत्नी अनवरी, बच्चे शुजाउद्दीन, जियाउद्दीन व अन्य दो नाबालिग बच्चों के साथ मिलकर शहाबुद्दीन व उसके पुत्र जाकिर व ताहिर की धारदार हथियारों से गला काटकर हत्या कर दी थी. जिसके बाद वादी मुकदमा ने थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई.
पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था. मिजाज के दो पुत्र नाबालिग होने के कारण उनका केस किशोर न्यायालय में चला और किशोर न्यायालय से दोनों आरोपियों को 16 दिसंबर 2022 को दोषी करार देते हुए अधिकतम दंड देते हुए 50-50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया. आरोपी मिजाज की जेल में मृत्यु हो गई थी. न्यायालय में तीनों आरोपी अनवरी, सुजाउद्दीन व जियाउद्दीन पुत्र मिजाज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाए जाने के लिए तिथि नियत की है.