School में नॉनवेज टिफिन लाने पर निष्कासित किए गए तीन छात्रों को हाईकोर्ट ने राहत दी
UP उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीन नाबालिग बच्चों की मदद की है, जिन्हें कथित तौर पर अपने टिफिन में मांसाहारी भोजन लाने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि दो सप्ताह के भीतर उन्हें दूसरे स्कूल में दाखिला दिलाया जाए। अमरोहा निवासी सबरा और तीन अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने अमरोहा के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वे इन बच्चों को दो सप्ताह के भीतर सीबीएसई से संबद्ध किसी अन्य स्कूल में दाखिला दिलाएं और इस न्यायालय के समक्ष अनुपालन का हलफनामा दाखिल करें।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्कूल के प्रधानाचार्य ने बच्चों को स्कूल में मांसाहारी भोजन मिलने पर आपत्ति जताई थी और उन्हें निकाल दिया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि स्कूल के आचरण से बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर असर पड़ा है। 17 दिसंबर को अपने आदेश में कोर्ट ने निर्देश दिया कि 6 जनवरी 2025 को कोर्ट में नए सिरे से सुनवाई होगी। अदालत ने कहा, "यदि जिला मजिस्ट्रेट अमरोहा द्वारा कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है, तो उन्हें अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।"