Tiffin में नॉन-वेज खाना मामला: हाईकोर्ट ने अमरोहा डीएम को पीड़ित छात्रों के लिए दूसरे स्कूल में प्रवेश सुनिश्चित करने का दिया निर्देश
Prayagraj प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरोहा के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि जिन नाबालिग छात्रों को उनके टिफिन में नॉन-वेज खाना ले जाने के कारण कथित तौर पर स्कूल से निकाल दिया गया था, उन्हें दो सप्ताह के भीतर दूसरे स्कूल में प्रवेश मिले और इस संबंध में अनुपालन का हलफनामा दाखिल करें। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने मंगलवार (17 दिसंबर) को तीन भाई-बहनों की मां सबरा द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। सबरा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। सबरा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उनके बच्चों को गलत तरीके से स्कूल से निकाला गया है।
याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि राज्य सरकार को स्कूल प्रिंसिपल सहित प्रतिवादियों के कृत्यों के कारण बच्चों की शैक्षणिक प्रगति के नुकसान के लिए मुआवजा देना चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसका बेटा, जो सीबीएसई से संबद्ध एक स्कूल की कक्षा 3 में पढ़ रहा था, अपने दो भाई-बहनों के साथ, सितंबर 2024 में स्कूल प्रिंसिपल ने कथित तौर पर मांसाहारी भोजन लाने के लिए स्कूल से निकाल दिया था। लड़के की मां और स्कूल प्रिंसिपल के बीच बातचीत का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था।