युवती से गैंगरेप के बाद हत्या, अर्धनग्न अवस्था में मिला था शव, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई ये सजा

आरोपियों ने रेप का विरोध करने पर हत्या का गुनाह पुलिस के सामने कबूल कर लिया था.

Update: 2021-10-28 12:10 GMT

देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया में तीन साल पहले एक युवती से गैंगरेप व हत्या के मामले में जेल में बंद तीन लोगों को दोषी मानते हुए अपर जिला जज इंद्रा सिंह की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इनपर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसका आधा हिस्सा मृतका के परिजनों को सौंपने का आदेश है. तीन दोषी वाहिद, शब्बीर और अजीम को सजा सुनाई गई है. इस मामले में एसपी ने बताया कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास दिया है.

अपर शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल राजेश कुमार मिश्रा के मुताबकि सदर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली युवती 15 अगस्त 2018 की शाम शौच के लिए घर से निकली थी. लेकिन वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने काफी खोजबीन की और 16 अगस्त को सदर कोतवाली पुलिस को सूचना दी. अभी पुलिस जांच पड़ताल शुरु करती की 17 अगस्त को गांव के बगीचे में लोगों ने युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में देखा. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए जांच शुरू की तो युवती के बगल के गांव के चार लोगों के नाम सामने आये.
इसके बाद पुलिस ने इस मामले में तीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जबकि एक रैफुल्लाह पुलिस की गिरफ्त से दूर है. आरोपियों ने रेप का विरोध करने पर हत्या का गुनाह पुलिस के सामने कबूल कर लिया था. पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी, जिसके बाद सुनवाई चल रही थी. 27 अक्टूबर बुधवार को एडीजे कोर्ट के रूम नंबर 3 की इंद्रा सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया. उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई और पचास- पचास हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगाया.
इस दौरान एक अभियुक्त शब्बीर कोर्ट में बेहोश हो गया उसे जिला अस्पताल ले जाया गया. यहां से कुछ देर बाद उसे जिला कारागार भेज दिया गया.
एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2018 में थाना कोतवाली में युवती के साथ बलात्कार और हत्या हुई थी. इसका केस माननीय सत्र न्यायालय में चल रहा था. इसमें ऑपरेशन शिकंजा के तहत जनपद देवरिया की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप तीन को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गयी. 
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