अदालत ने किशोरी से छेड़खानी में युवक को तीन साल की सजा सुनाई

Update: 2022-11-19 14:15 GMT

रामपुर कोर्ट रूम न्यूज़: किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में अपर सत्र न्यायधीश (सात) मोहम्मद रफी ने आरोपी युवक को तीन साल की सजा और पचास हजार का जुर्माना लगाया है। बिलासपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला का कहना है कि 22 नवंबर 2020 को करीब आठ बजे किसी काम से घर से बाहर जा रही थी। तभी गांव का ही रहने वाला श्यामबाबू उसकी 14 साल की बेटी को अकेला देखकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा था। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोगों को आता देखकर आरोपी वहां से फरार हो गया था।

इस मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एडीजे सात की कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को इस मामले में आरोपी को तीन साल की सजा और पचास हजार का जुर्माना लगाया है।

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