मेरठ क्राइम न्यूज़: न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बृजेश मणि त्रिपाठी ने पुलिस पर फायरिंग करने के आरोपी नौशाद पुत्र अफजाल निवासी पूर्व फैयाज अली देहली गेट मेरठ को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। आरोपी के अधिवक्ता आनंद कश्यप ने बताया कि वादी मुकदमा ने गत 5 जुलाई 2018 को थाना ब्रह्मपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पुलिस बल के साथ चेकिंग पर तैनात था। मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति गाय काटने के लिए भूमिया पुल से होकर जाने वाले हैं। यदि जल्दी की जाए तो वह पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर वादी मुकदमा अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ भूमिया पुल पर चेकिंग करने लगे। तभी हापुड़ अड्डे की तरफ एक गाड़ी आती दिखाई दी,
गाड़ी को चेकिंग के लिए पुलिस वालों ने हाथ दिया तो गाड़ी में बैठे चार पांच लोगों ने अपने हाथ में हथियार लिए आरोपियों ने पुलिस वालों को जान से मारने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी और मौके से आरोपी भागने लगे जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर गाड़ी को पकड़ लिया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय ने कहा कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।