Varanasi: नगर निगम ने मोतीझील में तीन अवैध निर्माण को सील किया

"होटल क्लार्क्स की अवैध पार्किंग हटाई गई"

Update: 2025-01-31 09:03 GMT

वाराणसी: वीडीए प्रशासन ने मोतीझील में तीन अवैध निर्माण को सील किया. साथ ही जलाशय के स्वरूप निर्धारण के लिए नगर निगम और सदर तहसील को पत्र लिखा गया. चौहद्दी तय होने के बाद वीडीए यहां बैरीकेडिंग कराएगा. वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि मोतीझील चारों अवैध निर्माण हो रहे थे.

उन्होंने बताया कि एक भवन स्वामी लगभग 1800 वर्गफीट क्षेत्रफल में तीन मंजिला इमारत का निर्माण करा रहा था. जिसे उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा के अंतर्गत सील किया गया. ज्एक अन्य स्थान पर 600 वर्गफीट क्षेत्रफल में पहले से निर्मित हिस्से के ऊपर सेटबैक कवर करके छत की ढलाई की जा रही थी. जिसे सील किया गया. 500 वर्गफीट क्षेत्रफल में एक अन्य तीन मंजिला भवन स्वामी ने निर्माण लगभग पूरा करा लिया था. इसके अलावा नगवा में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण को सील किया गया. भवन स्वामी को वीडीए ने 15 को नोटिस दिया था, लेकिन कार्य बंद न होने पर भवन सील कर दिया गया. नगवां में ही स्वीकृत मानचित्र के विपरीत लगभग 3200 वर्गफीट में अवैध निर्माण को सील किया गया.

होटल क्लार्क्स की अवैध पार्किंग हटाई गई: छावनी परिषद प्रशासन ने देर रात कैंटोंमेंट स्थित होटल क्लार्क्स की अवैध पार्किंग हटवा दी. इस दौरान छावनी परिषद के अफसरों और होटल प्रबंधन के बीच बहस भी हुई. छावनी परिषद के सीईओ सत्यम मोहन के निर्देश पर जेई सचिन श्रीवास्तव, रामलखन, अजय कुशवाहा ने कार्यवाही की. उधर होटल के विधिक सलाहकार आसिम जफर ने कहा कि पार्किंग का आवंटन 1964 से होटल प्रबंधन के पास है. छावनी के अधिकारी अब उस पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं. मामला उच्च न्यायाल में है, लेकिन छावनी के अफसर हाईकोर्ट का भी सम्मान नहीं कर रहे. तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर कैंट थाने की पुलिस फोर्स भी मौजूद थी.

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