Ghazipur गाजीपुर: गाजीपुर की एक अदालत ने मंगलवार को आठ साल के एक बच्चे के साथ कुकर्म और गला घोंटकर हत्या करने के आरोपी को मौत की सजा सुनाई। यह घटना फरवरी 2024 में हुई थी।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) राम अवतार प्रसाद की अदालत ने आरोपी संजय नट को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई। उन्होंने ₹1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 50% वादी को देने का आदेश दिया। गहमर थाना अंतर्गत एक गाँव के निवासी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका आठ वर्षीय बेटा 19 फरवरी, 2024 को दोपहर 3 बजे गाँव में एक फुटबॉल मैच देखने गया था और घर नहीं लौटा। रात भर लड़के की तलाश करने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
अगले दिन, उसी गाँव की निवासी सिमरन ने पीड़ित के पिता को बताया कि संजय नट उनके बेटे को घर ले जा रहा है। जब पुलिस संजय नट के घर पहुँची और तलाशी शुरू की, तो उन्हें टिन के एक डिब्बे में रखे कपड़ों के नीचे एक बोरे में बच्चे का शव मिला। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जाँच में पता चला कि आरोपी ने पहले बच्चे के साथ कुकर्म किया और फिर रस्सी से उसका गला घोंट दिया। फिर उसने शव को एक प्लास्टिक बैग में भरकर अपने घर में एक डिब्बे में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में मामले में चार्जशीट दाखिल की गई।
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