Kushinagarराजापाकड़/कुशीनगर: 69000 शिक्षक भर्ती में शामिल शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन डीएम को सौंपकर अपने हितों के संरक्षण की मांग की। ज्ञापन में शिक्षकों ने लिखा है कि उक्त भर्ती में उच्च न्यायालय के डबल बेंच के आदेश के बाद एक ओर जहां आरक्षण की तकनीकी खामियों के कारण चयन से वंचित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी ओर इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी परेशानी में हैं। चूंकि इस मामले में आरक्षण की जटिल एवं तकनीकी प्रक्रिया के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है जिसमें किसी भी चयनित अभ्यर्थी का कोई दोष नहीं है। इस शिक्षक भर्ती में कई ऐसे चय है जिन्होंने अपनी पिछली नौकरी से त्यागपत्र देकर शिक्षक के रूप में 4 वर्ष से अधिक समय तक सेवा की है। शिक्षक अन्य नौकरियों के लिए अपनी ऊपरी आयु सीमा भी पार कर चुके हैं, जिसके कारण विपरीत निर्णय की स्थिति में चयनित शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। नित शिक्षक
इस संवेदनशील मामले में आपके माध्यम से चयनित शिक्षक, सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसी दशा में विधि विशेषज्ञ एवं कार्मिक विभाग की संयुक्त समिति के माध्यम से इस मामले में ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए कि आरक्षित वर्ग के साथ-साथ पूर्व में चयनित / कार्यरत सामान्य वर्ग के शिक्षकों का अहित न हो। न्यायालय के आदेश के अनुपालन के साथ-साथ पूर्व में चयनित / कार्यरत शिक्षकों के भविष्य को संरक्षित करने की गुहार लगाई गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर को होने वाली सुनवाई में सरकारी वकील का चयनित हित में बहस करने की अपील की है। इस दौरान धीरज चंदानी ,आशीष मिश्रा ,आकाश सिंह,आदित्य मिश्रा, नितेश राय, अनुपम त्रिपाठी, आदित्य शुक्ला, आशुतोष व्यास आदि मौजूद रहे।