Up News : यूपी में 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल जानिए
Up News : प्रदेश में दो पहियों और चार पहियों पर रोकने के लिए और सेकिट की जाएगी।
लाभुकों पर नजर डाली जाए तो अब एक पेट्रोल पंप पर डीजल या पेट्रोल के निर्देश दिए गए हैं।
पेट्रोल पंप से ही इसकी निगरानी और नोटिस भी लिया जाएगा। राज शुचिताशेत ने औद्योगिक शिक्षा निदेशक, पुलिस गोदाम, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, परिवहन आयुक्त अपर दिशा पुलिस निर्देश जारी किया।
18 वर्ष की आयु में छात्रा-छात्रा का पूर्व छात्र-छात्रा का कर्तव्य ड्राइविंग से जीवन जीने को लेकर चिंतित होना है।
आयोग ने इसे लेकर सभी स्थानों के साथ छह जून को ठक की थी। उस बैठक में पुलिस, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विचार-विमर्श के बाद पुलिस विभाग को लेकर अभियान के लिए सहमति बनाई।
नाबालिगों को सबक सिखाने, teaching a lesson to minors,दो घोड़ों व चार पहियों के प्रतिबंध के लिए चैंबर पुलिस चलाएगी।
16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई कू आने और 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को 50 सी.एस. अधिक
इंजन क्षमता की मोटरसाइकिल या चार मॉडल या वाहन बनाने के विपरीत परिवहन की ओर से एल प्रबंधन के साथ मिलकर कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।
वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन स्वामी के खिलाफ वाहन स्वामी के साथ जाने पर भी रोक लगाई जाएगी।