SC ने यूपी सरकार के स्कूल बंद करने के फैसले पर संजय सिंह की याचिका पर विचार से किया इनकार
New Delhi, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कम छात्र नामांकन वाले 100 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद करने और विलय करने का फैसला किया गया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने आप नेता को अपनी याचिका लेकर उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दे दी , जब उनके वकील ने ऐसा अनुरोध किया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा प्रणाली को अधिक कार्यात्मक और व्यवहार्य बनाने के लिए पिछले वर्ष नवंबर में 50 से कम छात्रों के नामांकन वाले विद्यालयों को विलय करने का निर्णय लिया था। समेकन योजना के एक भाग के रूप में, इन विद्यालयों के छात्रों को उनकी निरंतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निकटवर्ती सुविधाओं में स्थान दिया जाएगा।अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 50 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों (स्टैंडअलोन) के आंकड़ों के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर सैद्धांतिक अभ्यास पूरा किया जाना चाहिए। आज सुनवाई के दौरान आप नेता की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह हजारों छात्रों के भाग्य से जुड़ा मुद्दा है। संक्षिप्त समय तक दलीलें सुनने के बाद पीठ ने आप नेता से इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने को कहा ।