Saharanpur: अदालत ने नशा तस्कर को एक साल की सजा सुनाई

"दस हजार का अर्थदंड भी लगा"

Update: 2025-02-17 05:00 GMT

सहारनपुर: अदालत में एक नशा तस्कर को एक साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-तीन की अदालत ने नशा तस्कर को दोषी मानते हुए एक साल की सजा सुनाई है और दस हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।

मामले के अनुसार, 20 नवंबर 2016 को थाना सरसावा पुलिस ने चेकिंग के दौरान शामली जिले के अहमदगढ़ निवासी मंगल सिंह को गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से डोडा पाउडर बरामद हुआ था।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। सभी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया है।

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