प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के दो अधिवक्ताओं कुसुम लता शर्मा व गौरव शर्मा की धोखाधड़ी व षड्यंत्र मामले में अगली सुनवाई तक या पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने शिकायतकर्ता श्रीमती नूतन शर्मा निवासी भोगीपुरा, थाना शाहगंज, आगरा को नोटिस जारी कर सरकार सहित विपक्षी से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने याचीगण को पुलिस विवेचना में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की खंडपीठ ने कुसुम लता शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि विपक्षी ने दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अधिवक्ता पंजीकरण में धोखाधड़ी करने के आरोप में एफ आई आर दर्ज कराई है। अधिवक्ता पंजीकरण के मामले में बार काउंसिल आफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति को कार्यवाही करने का अधिकार है।
विपक्षी को सीधे एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार नहीं है। केवल याचियों को परेशान करने व दबाव बनाने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसे रद्द किया जाय।