UP: नाबालिग लड़की से बलात्कार, व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा

Update: 2024-11-27 13:00 GMT
Bahraich बहराइच: यहां की एक अदालत ने 2022 में 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपकांत मणि ने मंगलवार को दोषी पप्पू पर 1,10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी 6 मई 2022 को शौच के लिए गई थी, तभी आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जातिसूचक गालियां भी दीं। लड़की ने मदद के लिए चिल्लाया तो पप्पू ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पप्पू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, पॉक्सो और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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