दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष कारावास की सजा

गैर इरादतन हत्या में युवक को सजा

Update: 2023-08-25 06:09 GMT

अदालत ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी युवक को सात साल की सजा सुनाई है. अभियुक्त पर घर से दुकान जाने के दौरान किशोरी को अगवा कर वारदात करने का मामला सिद्ध हुआ.

ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में मई 2016 में यह घटना हुई थी. पीड़िता के पिता ने थाने में 23 मई 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था. रिपोर्ट में अमित नाम के लड़के पर 17 मई 2016 को 14 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर अगवा करने का जिक्र था. पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि ट्रोनिका सिटी थाने की पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर लड़की की खोजबीन शुरू की तो 24 मई को लड़की लोनी तिराहे के पास आरोपी अमित के साथ बरामद हुई. पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर अमित के खिलाफ पोक्सो अधिनियम एवं दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था. इस मामले की अंतिम सुनवाई पोक्सो कोर्ट में हुई. अदालत के विशेष न्यायाधीश तेन्द्रपाल की अदालत ने पुख्ता साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर पोक्सो अधिनियम एवं दुष्कर्म की धाराओं में दोषी अमित को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

गैर इरादतन हत्या में युवक को सजा

अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में अभियुक्त को आठ साल की सजा सुनाई है. मोदीनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला विजयनगर में 18 अप्रैल 2016 को घटना हुई थी. घटना के दौरान सुनील नामक युवक अपने माता-पिता के साथ लड़ाई कर रहा था. शोर शराबा सुनकर पड़ोस में रहने वाला राजू उसके घर आया और उसने सुनील को समझाया तथा बीच-बचाव करने का प्रयास किया. आरोप है कि सुनील ने गुस्से में आकर लाठी-डंडों से राजू पर हमला कर दिया. हमले में गंभीर घायल राजू की मौत हो गई थी.

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