यूपी | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर केंद्र सरकार से चार हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की है।
यूपी | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर केंद्र सरकार से चार हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की है।
राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता भी ली थी, जबकि भारतीय संविधान के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। इस मामले में याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने केंद्र से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को चार हफ्तों के अंदर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी और तब तक केंद्र को सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने होंगे।
राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। 2019 में भी भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उन पर दोहरी नागरिकता का आरोप लगाया था। हालांकि, कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है।
अब सबकी नजरें 21 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी हैं। अगर केंद्र सरकार कोई ठोस सबूत पेश करती है, तो राहुल गांधी की नागरिकता पर बड़ा फैसला आ सकता है। वहीं, कांग्रेस का दावा है कि यह राजनीतिक साजिश के अलावा कुछ नहीं।