Prayagraj: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुशील सिंह को भेजा नोटिस, अगली सुनवाई 21 अगस्त को
प्रयागराज: वाराणसी के बहुचर्चित राम बिहारी चौबे हत्याकांड में भाजपा विधायक सुशील सिंह को अभियुक्त बनाए जाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने याची अमरनाथ चौबे द्वारा दाखिल निगरानी याचिका पर दिया।
याचिका में कहा गया कि 4 दिसंबर 2015 को राम बिहारी चौबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एफआईआर में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक ने विधायक के नजदीकी अजय सिंह पर हत्या करवाने का आरोप लगाया।
पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाते हुए याची ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को जांच का जिम्मा सौंपा। जांच रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश की गई, पर ट्रायल कोर्ट ने विधायक को अभियुक्त बनाने की अर्जी खारिज कर दी।
इसके खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 21 अगस्त 2025 को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। कोर्ट ने सभी पक्षों से हलफनामे में जवाब दाखिल करने को कहा है।