गंगा इन्फ्रा सिटी के एमडी को रकम वापस देने के आदेश

Update: 2023-04-10 13:03 GMT

बरेली न्यूज़: श्री गंगा इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड के घोटाले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष दीपक त्रिपाठी ने कम्पनी के एमडी राजेश मौर्य की छह फीसदी ब्याज समेत जमा रकम वापस देने के आदेश दिए हैं. बीस हजार रुपये मानसिक शारीरिक क्षतिपूर्ति देने के भी आदेश कम्पनी के एमडी को दिए हैं.

करीब छह वर्ष पूर्व श्री गंगा इंफ्रासिटी प्राइवेट कम्पनी ने कॉलोनी के प्लॉट आसान किश्तों में देने, जल्द रकम दुगनी करने को बिट क्वाइन में रकम लगाने और कम्पनी में रकम जमा करने पर प्रतिमाह ब्याज देने की लुभावनी योजनाएं निकाली थी. इसमें जनता का अरबों रुपया जमा कराया था. निर्धारित समय में कालोनी ना बनने पर निवेशक आक्रोशित हो गए. दर्जनों एफआईआर दर्ज होने के बाद कंपनी के एमडी राजेश मौर्य और उसके निदेशक जेल गये थे.

मेगा मार्ट निवासी डॉ. राजीव रंजन रॉय ने अधिवक्ता संजय वर्मा के जरिए श्री गंगा इंफ्रासिटी प्राइवेट कम्पनी के एमडी राजेश मौर्य के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था.

आरोप था कि उन्होने 22 नवंबर 2017 को एक प्लाट बुक कराकर दो लाख रुपये जमा किये थे. जुलाई 2018 में कम्पनी ऑफिस बंद कर भाग गयी और रकम वापस नहीं किया.

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