UP: नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए पिता-पुत्र को 20 साल कैद की सजा

Update: 2025-01-31 18:23 GMT
Bahraich बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच की एक अदालत ने शुक्रवार को 15 साल की लड़की से दुष्कर्म के मामले में पिता-पुत्र को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) दीप कांत मणि ने आरोपी धनीराम और उसके बेटे अंकुश पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो एक्ट) संत प्रताप सिंह ने बताया कि 28 अप्रैल 2022 को बिहार के खगड़िया जिले के मोरकाही क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय लड़की अपने घर के पास स्थित बैंक से छात्रवृत्ति के पैसे निकालने गई थी।
इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने लड़की को बैंक से अगवा कर लिया और कथित तौर पर उसे बहराइच के खैरीघाट क्षेत्र निवासी धनीराम पंडित को बेच दिया। धनीराम लड़की को बहराइच ले आया और अपने बेटे अंकुश से उसकी शादी करा दी। 22 मई 2022 को नाबालिग लड़की ने बहराइच के खैरीघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि शादी के बाद उसके पति अंकुश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अंकुश के घर से चले जाने पर उसके पिता धनीराम ने भी उसके साथ मारपीट की। बीमार होने पर भी उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। पीड़िता ने भागने की कोशिश की तो उसे जबरन पकड़कर घर वापस लाया गया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि नाबालिग लड़की को उसके इलाज और पुनर्वास के लिए दी जाए।
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